दैनिक खबरनामा 9 मई 2026 नगर निगम चुनावों के बीच अंबाला सिटी मेयर पद के लिए भाजपा प्रत्याशी अक्षिता सैनी का नामांकन कानूनी विवादों में घिर गया है। कांग्रेस प्रत्याशी कुलविंदर कौर ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अक्षिता सैनी के नामांकन को चुनौती दी है। याचिका में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन स्वीकार करने के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई मतदान के एक दिन बाद 11 मई को होगी।
याचिकाकर्ता कुलविंदर कौर का आरोप है कि अक्षिता सैनी ने अपने चुनावी हलफनामे (फॉर्म 1-सी) में वैवाहिक स्थिति और पति से जुड़ी अहम जानकारी छिपाई है। याचिका के अनुसार, अक्षिता ने पति संबंधी कॉलम में “लागू नहीं” लिखा, जबकि उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी अनन्या सैनी का उल्लेख किया है। आरोप है कि इससे पति की आय, पैन और संपत्ति का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, जो चुनावी नियमों का उल्लंघन है।कुलविंदर कौर के वकील नरिंदर सिंह बहगल ने कोर्ट में कहा कि अक्षिता सैनी ने वर्ष 2024 में अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ अंबाला सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जो उनके विवाहित होने का प्रमाण है। याचिका में यह भी कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गंभीर आपत्तियों को केवल लिपिकीय त्रुटि मानकर खारिज कर दिया, जो मनमाना और अवैध फैसला है।सेक्टर-10 निवासी 60 वर्षीय कुलविंदर कौर ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका दायर करते हुए कहा कि मतदाताओं को प्रत्याशी की पारिवारिक और वित्तीय पृष्ठभूमि जानने का पूरा अधिकार है। अब हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं।