दैनिक ख़बरनामा 12 मई 2026 चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चर्चित डॉक्यूमेंट्री ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ की रिलीज का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध आदेश को रद्द करते हुए कहा कि डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जा सकती है, लेकिन इसके शीर्षक, पोस्टर और ट्रेलर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई या पंजाब शब्द का किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री की सामग्री का अवलोकन किया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पूरी फिल्म में ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, जिसके आधार पर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। कोर्ट ने माना कि सरकार की मुख्य आपत्ति फिल्म के शीर्षक और प्रचार सामग्री को लेकर थी, जिससे अपराधी के महिमामंडन और पंजाब की छवि प्रभावित होने की आशंका पैदा हो सकती है।अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी अपराधी की पहचान को व्यावसायिक आकर्षण के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, विशेषकर तब जब उसका सामाजिक प्रभाव भी जुड़ा हो। इसी आधार पर कोर्ट ने फिल्म पर लगी रोक हटाते हुए ब्रांडिंग और प्रचार सामग्री में बदलाव को अनिवार्य कर दिया।हाईकोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट को निर्देश दिए हैं कि संशोधित नाम और नई प्रचार सामग्री का प्रस्ताव अदालत के समक्ष पेश किया जाए।गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पहले डॉक्यूमेंट्री पर यह कहते हुए रोक लगाई थी कि इसकी प्रस्तुति से कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई की छवि का अप्रत्यक्ष प्रचार हो सकता है। वहीं निर्माता पक्ष का कहना था कि डॉक्यूमेंट्री अपराध और उसके सामाजिक प्रभाव को दिखाने के उद्देश्य से बनाई गई है।
You May Also Like
चंडीगढ़ प्रशासन में ‘संवेदनशील’ पदों पर लंबे समय से जमे अधिकारी, संसद में उठा मुद्दा
- Vishal
- March 12, 2026
चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले में बड़ा खुलासा नवांशहर टारगेट था, भीड़ के कारण बदला प्लान7 आरोपी 3 दिन के रिमांड पर
- Vishal
- April 9, 2026
चंडीगढ़ PGI में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की 24 घंटे की हड़ताल, इलाज व्यवस्था पर असर की आशंका
- Vishal
- December 30, 2025
हरियाणा राज्यसभा चुनाव नामांकन का आज आखिरी दिन, भाजपा से संजय भाटिया और कांग्रेस से कर्मवीर सिंह बौद्ध मैदान में
- Vishal
- March 5, 2026