पंचकूला 9 जनवरी (जगदीश कुमार) पंचकूला जांच अधिकारी करमजीत कौर ने बड़ी अहम सुराग के जरिए दिलवाया आरोपी को सजा कई बार रिमांड लेने के बाद आरोपी ने माना था कि आरोपी ने ही किया है। दुष्कर्म।हिमाचल के बद्दी स्थित एक स्कूल की नर्सरी कक्षा की चार वर्षीया मासूम छात्रा को 20 वर्षीय स्कूल बस चालक ने अपनी हवस का शिकार बनाने वाले बस चालक को पंचकूला कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा और ₹50000 जुर्माना वर्ष 2020 में एक स्कूल बस चालक के द्वारा 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की शर्मनाक घटना सामने आई थी इस मामले में पंचकूला की जिला अदालत ने 6 साल बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी बस चालक को 25 साल की सजा और ₹50000 जुर्माना लगाया। पंचकूला की जिला अदालत के द्वारा वर्ष 2020 में स्कूल बस के अंदर 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 साल की सजा और ₹50000 जुर्माना लगाया है मामले में सरकारी वकील डीडीए सुखविंदर कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचकूला की जिला अदालत के द्वारा 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल बस में दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई है और ₹50000 जुर्माना लगाया गया है उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वर्ष 2020 में पंचकूला के महिला थाना पुलिस में मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा और 6 साल बाद इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है