दैनिक खबरनामा 11 अप्रैल 2026 अमृतसर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मानांवाला और रखझैतां इलाके में बन रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया। अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) और पुडा के जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) विंग की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग और लिंक रोड के आसपास अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।यह कार्रवाई पंजाब सरकार के निर्देशों और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर की गई। एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन (आईएएस) और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत (पीसीएस) के निर्देशों के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य बंद करवाया और अवैध ढांचों को गिरा दिया।अधिकारियों के मुताबिक, इन कॉलोनियों को पहले ही पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (पापरा), 1995 के तहत नोटिस जारी कर निर्माण रोकने के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद कॉलोनी मालिक नियमों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य जारी रखे हुए थे, जिसके चलते प्रशासन को सख्ती करनी पड़ी।वहीं, IIM लिंक रोड पर स्थित रखझैतां की एक कॉलोनी पर पहले भी 5 अगस्त 2025 को कार्रवाई की गई थी, लेकिन दोबारा निर्माण शुरू होने पर अब फिर से ध्वस्तीकरण किया गया।प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ पापरा एक्ट 2024 के संशोधन के तहत 5 से 10 साल तक की सजा और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही पुलिस को भी कानूनी कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है।

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