दैनिक खबरनामा 15 अप्रैल 2026 चंडीगढ़ सुखबीर सिंह बादल 8 साल पुराने मानहानि मामले में बुधवार को चंडीगढ़ जिला कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील राजेश राय ने अदालत में अर्जी दाखिल कर व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी। अर्जी में बताया गया कि बादल पारिवारिक कारणों से पंजाब से बाहर हैं, जिस कारण वे सुनवाई में शामिल नहीं हो सके।यह मामला साल 2017 का है, जिसमें मोहाली निवासी और अखंड कीर्तनी जत्था के प्रवक्ता राजिंदर पाल सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप है कि 4 जनवरी 2017 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उनके घर दौरे के बाद सुखबीर बादल ने मीडिया में संगठन को बब्बर खालसा इंटरनेशनल का राजनीतिक फ्रंट बताया था, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।गौरतलब है कि 17 दिसंबर 2025 को भी कोर्ट के आदेश के बावजूद पेश न होने पर अदालत ने उनकी जमानत रद्द करते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किए थे। हालांकि बाद में पेश होकर उन्होंने जमानत ले ली थी।इस मामले को रद्द कराने के लिए बादल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इससे पहले 2 फरवरी 2026 की सुनवाई में भी उन्होंने अमृतसर में पार्टी बैठक का हवाला देते हुए पेशी से छूट मांगी थी। अदालत में अब इस मामले की सुनवाई जारी है।
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