दैनिक खबरनामा 18 अप्रैल 2026 हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने अधीन आने वाले ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभागों में हो रहे मनमाने ट्रांसफर और पोस्टिंग पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन विभागों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला, अस्थायी ट्रांसफर, डेपुटेशन या अतिरिक्त प्रभार उनकी पूर्व मंजूरी के बिना जारी नहीं किया जाएगा।मंत्री विज ने इस संबंध में एक लिखित आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि बिना अनुमति कोई आदेश जारी किया गया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश में साफ कहा गया है कि सभी प्रस्ताव पहले उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं।सूत्रों के मुताबिक, हाल के दिनों में विभागों में बिना उच्च स्तर की जानकारी के ट्रांसफर और अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने यह सख्त कदम उठाया है।सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही ट्रांसफर-पोस्टिंग प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण स्थापित होगा और अनियमितताओं पर रोक लगेगी।प्रशासनिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस तरह के स्पष्ट निर्देशों से अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी और बिना मंजूरी लिए गए फैसलों पर लगाम लगेगी, जिससे विभागों में अनुशासन और नियंत्रण मजबूत होगा।

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