दैनिक खबरनामा 29 अप्रैल 2026 शिमला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों के लंबित बिलों के भुगतान को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि अगले दो सप्ताह के भीतर सभी लंबित बिलों का सत्यापन पूरा किया जाए, ताकि सही पाए गए मामलों में भुगतान जल्द किया जा सके।अदालत ने स्पष्ट किया कि यह सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एसआईटी जांच से स्वतंत्र रहेगी। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा, स्वास्थ्य सेवा निदेशक जितेंद्र सांजटा और विशेष सचिव (स्वास्थ्य) एवं सीईओ अश्विनी कुमार शर्मा व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहे। अधिकारियों के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद लंबित भुगतानों को लेकर सहमति बनी। अदालत को बताया गया कि वर्तमान में लगभग 17 करोड़ रुपये भुगतान के लिए उपलब्ध हैं।कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पूर्व आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं और राज्य सरकार से आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन से जुड़ा समझौता ज्ञापन रिकॉर्ड पर रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 मई 2026 को निर्धारित की गई है।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही सितंबर 2024 से निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना बंद हो चुकी हो, लेकिन डायलिसिस सेवाएं अब भी जारी हैं। ऐसे में डायलिसिस से जुड़े सभी लंबित बिलों की तुरंत जांच कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
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