दैनिक खबरनामा 23 अप्रैल 2026 चंडीगढ़ शहर के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का ऐलान किया है। रिहायशी संपत्तियों पर 20 प्रतिशत और कमर्शियल संपत्तियों पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह लाभ 1 अप्रैल से 31 मई 2026 के बीच भुगतान करने पर मिलेगा।नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के अनुसार, असेसमेंट ईयर 2026-27 की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है और समय पर टैक्स जमा करने वालों को यह छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि, चेक और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भुगतान केवल 26 मई 2026 तक ही स्वीकार किए जाएंगे।कमिश्नर ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स से मिलने वाली आय शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी फंड से सफाई व्यवस्था, सड़क मरम्मत, पेयजल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाता है।नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे टैक्स जमा करने से पहले ई-सम्पर्क पोर्टल पर अपनी बकाया राशि और पुरानी देनदारियां अवश्य जांच लें। भुगतान के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि लोगों को सुविधा हो और अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके।
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