दैनिक खबरनामा 23 अप्रैल 2026 गुरुग्राम हरियाणा मंत्रिपरिषद ने 27 अप्रैल को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। इस सत्र में ग्रुप-डी कर्मचारियों को क्लर्क पद पर पदोन्नति देने से संबंधित “हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज (रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) बिल 2026” पेश किया जाएगा।प्रस्तावित बिल के अनुसार, वे ग्रुप-डी कर्मचारी जिन्होंने अपनी नौकरी के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं, उन्हें क्लर्क पद पर पदोन्नति के लिए पात्र माना जाएगा। इसके साथ ही, क्लर्क पद पर प्रमोशन का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। बिल में 5 प्रतिशत एक्स-ग्रेशिया पद रखने की अनिवार्यता भी शामिल है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।सत्र के दौरान महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है।गुरुग्राम में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि कॉमन कैडर के ग्रुप-डी कर्मचारियों को क्लर्क पद पर प्रमोशन देने के लिए आवश्यक नियमों पर सहमति बन चुकी है।इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने “नारी शक्ति की उड़ान” को रोकने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का रवैया महिला-विरोधी है और इससे उनका असली चेहरा सामने आया है।सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों और महिला सशक्तिकरण दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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