दैनिक खबरनामा 27 मार्च 2026 चंडीगढ़ में कनाडा की पीआर दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपये की ठगी के मामले में अदालत ने आरोपी दविंदर सिंह गिल को 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उसे 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। यह मामला सेक्टर-46 के मेडिकल स्टोर संचालक नरेश भाटिया की शिकायत पर दर्ज हुआ था।जानकारी के अनुसार, साल 2015 में भाटिया की पहचान गिल से एक किटी ग्रुप के माध्यम से हुई थी। नवंबर 2018 में सेक्टर-35 स्थित एक दुकान पर मुलाकात के दौरान गिल ने अपनी पत्नी के इमिग्रेशन कारोबार के बारे में बताया। इस दौरान भाटिया ने अपने बेटे को कनाडा भेजने की इच्छा जताई। गिल ने इसके लिए 30 लाख रुपये की मांग की।भाटिया ने आरोपी को कुल 30 लाख रुपये दिए, जिनमें 9 लाख नकद, 14 लाख रुपये RTGS के जरिए और बाद में 7 लाख रुपये नकद शामिल थे। पैसे लेने के बाद आरोपी ने न तो वीजा प्रक्रिया शुरू की और न ही रकम वापस की। दबाव डालने पर गिल ने पांच पोस्ट-डेटेड चेक दिए, जिनमें से 25 लाख रुपये का एक चेक बाउंस हो गया।
करीब 6 साल 5 महीने तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने गिल को दोषी ठहराया। मामले में उसकी पत्नी क्रिस्पी खेहरा का नाम भी सामने आया, जो फिलहाल फरार है और उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है।