दैनिक खबरनामा 8 मई 2026 चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने राज्य में होने वाले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों के मद्देनजर 10 मई 2026 को सवेतन अवकाश घोषित किया है। यह छुट्टी केवल उन क्षेत्रों में लागू होगी जहां मतदान होना है, ताकि सभी पात्र मतदाता बिना वेतन कटौती के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर निगम अंबाला, पंचकूला और सोनीपत के सभी वार्डों में मेयर और पार्षद पदों के चुनाव होने हैं। इसके अलावा नगर परिषद रेवाड़ी तथा नगर समितियां सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना में भी मतदान कराया जाएगा।वहीं कुछ नगर निकायों में रिक्त सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। इनमें टोहाना के वार्ड-17, झज्जर के वार्ड-13, राजौंद के वार्ड-11, तरावड़ी के वार्ड-8, कनीना के वार्ड-14 और सढौरा के वार्ड-9 शामिल हैं।मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक यह अवकाश हरियाणा सरकार के कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत उन कर्मचारियों को मिलेगा जो संबंधित चुनाव क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं। साथ ही निजी संस्थानों, फैक्ट्रियों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी ‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951’ की धारा 135-B के तहत सवेतन अवकाश दिया जाएगा।राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इस अधिसूचना को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करने और व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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