पंजाब 8 फरवरी 2026( दैनिक खबरनामा ) पंजाब मोहाली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक महिला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मोहाली के एसएसपी को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। आयोग ने एसएसपी से दो सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने को कहा है।शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि उसके रिश्तेदार (जीजा के भाई) ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और उससे पैसे भी लिए। महिला के अनुसार आरोपी ने उसके साथ जातिसूचक गालियां दीं, गर्भनिरोधक गोलियां जबरन खिलाईं और शारीरिक मारपीट भी की। बाद में आरोपी ने महिला को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से ब्लॉक कर किसी अन्य महिला से शादी कर ली।महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसने स्थानीय पुलिस और महिला सेल में कई बार शिकायत दर्ज करवाई,लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे उसे मानसिक,भावनात्मक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।एनएचआरसी ने शिकायत पर विचार करने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया लगाए गए आरोप मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े प्रतीत होते हैं। आयोग की सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले को संज्ञान में लिया है।आयोग ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट केवल HRCNet पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, ई-मेल से भेजी गई रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। आयोग ने चेतावनी दी है कि जांच में लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।