पंजाब 18 फरवरी2026 (दैनिक खबरनामा) पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती गीतिका सिंह ने जेड.एस. मान (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, जेड.एस. मान (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय नंबर 19-20, छठी मंजिल, सुषमा इन्फिनियम, चंडीगढ़-अंबाला हाईवे, जीरकपुर, तहसील डेराबसी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक श्री प्रभसिमरन सिंह मान पुत्र श्री ज्वंत सिंह मान हैं। उनका स्थायी पता मकान नंबर 1/535, हरगोबिंदपुरा, तेजा सिंह गली, वडाली रोड, छरहेटा, अमृतसर-143001 है तथा वर्तमान पता फ्लैट नंबर 902, टावर-16, सवित्री ग्रीन, वीआईपी रोड, जीरकपुर, तहसील डेराबसी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर है। फर्म को कंसल्टेंसी कार्य हेतु लाइसेंस नंबर 637/आई.सी., दिनांक 26.12.2023 को जारी किया गया था, जो 25.12.2028 तक वैध था।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि लाइसेंसधारी द्वारा एक्ट/नियमों और एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट तथा विज्ञापनों संबंधी सूचना प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अलावा कार्यालय बंद पाया गया, लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया गया और जारी नोटिस का कोई उत्तर या स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। इस प्रकार फर्म द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) का उल्लंघन किया गया है।इन तथ्यों के मद्देनजर धारा 6(1)(ई) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लाइसेंस नंबर 637/आई.सी., दिनांक 26.12.2023 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।इसके अतिरिक्त, एक्ट/नियमों के अनुसार भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म या उसके लाइसेंसधारी/निदेशकों/साझेदारों के विरुद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, निदेशक, साझेदार या लाइसेंसधारी की होगी तथा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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