दैनिक खबरनामा : 10 जुलाई , नई दिल्ली: अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए दोषसिद्धि और सजा दोनों को बरकरार रखा है। अदालत के आदेश के अनुसार, राजपाल यादव को चेक बाउंस के सभी सात मामलों में तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
यह मामला मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि राजपाल यादव को कंपनी का बकाया चुकाने और अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने उन अवसरों का लाभ नहीं उठाया।
दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अभिनेता के सामने दोबारा जेल जाने की स्थिति बन गई है। अदालत द्वारा निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखने के साथ ही चेक बाउंस के सातों मामलों में सुनाई गई सजा प्रभावी रहेगी।