नई दिल्ली 2 फरवरी 2026( दैनिक खबरनामा ) नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी, 2026) को केंद्रीय बजट पेश करते हुए जानकारी दी कि नया आयकर कानून, 2025 इस साल अप्रैल से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत आयकर से जुड़े नियम और फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे, ताकि करदाताओं को नई व्यवस्था को समझने और अपनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।वित्त मंत्री ने संसद को यह भी बताया कि आयकर रिटर्न के फॉर्म्स को इस तरह से दोबारा डिज़ाइन किया गया है, जिससे आम नागरिक बिना किसी कठिनाई के टैक्स अनुपालन कर सकें।गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष के बजट में 1961 के छह दशक पुराने आयकर अधिनियम को पूरी तरह से बदलने का प्रस्ताव रखा था। इस सुधार का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर कानून को संक्षिप्त, स्पष्ट, सरल और आसानी से समझने योग्य बनाना था। इस प्रस्तावित विधेयक को लोकसभा की 31 सदस्यीय चयन समिति के पास भेजा गया था, जिसने जुलाई में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद संशोधित आयकर विधेयक को अगस्त 2025 में राज्यसभा से अंतिम मंजूरी मिल गई थी।प्रत्यक्ष कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने पर खास जोर दिया गया है।डेलॉयट इंडिया की पार्टनर पूर्वा प्रकाश ने द हिंदू से बातचीत में कहा कि सरकार पिछले कुछ वर्षों में कर दरों में बड़े बदलाव पहले ही कर चुकी है, इसलिए इस बार करों में कटौती की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा,इस बजट का मुख्य फोकस संरचनात्मक सुधारों और ऐसे बदलावों पर रहा है,जो टैक्स अनुपालन को सरल बनाएं। इसमें तकनीकी खामियों को दूर करना, दंड और अभियोजन से जुड़े प्रावधानों का युक्तिकरण शामिल है।

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