दैनिक खबरनामा चंडीगढ़ 25 मई 2026 – पंजाब सरकार ने 26 मई  मंगलवार को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आम चुनाव के दौरान मतदाताओं को अपने मतदान अधिकार का उपयोग करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत लागू रहेगा। इस दिन पंजाब के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में भी यही अवकाश लागू होगा।

प्रशासन ने मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लेने और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है।

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