दैनिक खबरनामा | चंडीगढ़, 29 जुलाई 2026. पंजाब सरकार ने वैट बकाया वसूली अभियान को और तेज करते हुए पटियाला जिले में दो महत्वपूर्ण मामलों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। एक ओर संपत्ति की नीलामी के माध्यम से 1.21 करोड़ रुपये की वसूली की गई, वहीं दूसरी ओर एक बकायेदार डीलर ने एकमुश्त निपटान योजना का लाभ उठाते हुए 18.46 लाख रुपये जमा कर अपने मामले का निपटारा किया।

वित्त, कर एवं आबकारी मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार बकाया करों की वसूली को लेकर पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है और सभी पात्र बकायेदारों को 31 जुलाई 2026 से पहले एकमुश्त निपटान योजना का लाभ उठाकर अपने मामलों का समाधान कर लेना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि पटियाला जिले की एक फर्म पर 57.78 लाख रुपये का कर बकाया था, जिसकी संपत्ति की नीलामी 27 जुलाई को प्रस्तावित की गई थी। नीलामी प्रक्रिया शुरू होने के बाद संबंधित डीलर ने एकमुश्त निपटान योजना के तहत 18.46 लाख रुपये जमा कर मामले का निपटारा कर लिया। उन्होंने कहा कि यह उदाहरण दर्शाता है कि समय रहते योजना का लाभ उठाकर कारोबारी अपनी संपत्तियों की कुर्की और नीलामी जैसी कार्रवाई से बच सकते हैं।

एक अन्य मामले में कर विभाग ने समाना क्षेत्र की एक औद्योगिक इकाई की संपत्ति की सफल नीलामी करते हुए 1.21 करोड़ रुपये की वसूली की। यह राशि निर्धारित आरक्षित मूल्य 74.31 लाख रुपये से लगभग 46.69 लाख रुपये अधिक रही। नीलामी प्रक्रिया के दौरान सफल बोलीदाता से उसी दिन कुल बोली राशि का 25 प्रतिशत, अर्थात 30.25 लाख रुपये, तत्काल जमा करवा लिया गया।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये दोनों मामले राज्य के अन्य बकायेदारों के लिए स्पष्ट संकेत हैं कि सरकार कर बकाया वसूली को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई बरतने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि एकमुश्त निपटान योजना बकायेदारों को राहत देने और पुराने मामलों का समाधान करने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है, लेकिन इसका लाभ नहीं उठाने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने दोहराया कि 31 जुलाई 2026 के बाद किसी भी लंबित कर बकाया पर कोई विशेष राहत या छूट उपलब्ध नहीं होगी। निर्धारित समय सीमा तक बकाया जमा नहीं करने वालों की चल एवं अचल संपत्तियों की कुर्की, सार्वजनिक नीलामी तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब कर विभाग सरकारी राजस्व की सुरक्षा और कर प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में वसूली अभियान को लगातार जारी रखेगा। उन्होंने सभी पात्र डीलरों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने बकाया मामलों का शीघ्र निपटारा करें।

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