पंजाब 20 मार्च 2026 (दैनिक खबरनामा ) पंजाब मोहाली की एक अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए नगर निगम की टीम पर हमले के मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी है। यह मामला 4 सितंबर 2020 को गाँव मटौर में सामने आया था, जब आवारा पशुओं को पकड़ने गई नगर निगम की टीम पर कथित तौर पर हमला किया गया था।यह जमानत अर्जी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 483 के तहत दाखिल की गई पहली अर्जी मानी जा रही है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अभियोजन पक्ष ने इस जमानत का कड़ा विरोध करते हुए मामले को गंभीर बताया, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों की बारीकी से जांच की।सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए सबूतों में हथियारों के इस्तेमाल या किसी गंभीर चोट का स्पष्ट विवरण नहीं था। इसके अलावा, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए भी कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया।अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि आरोपी पहले ही काफी समय जेल में बिता चुके हैं। इन सभी तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को राहत देते हुए जमानत देने का फैसला सुनाया।अदालत ने आदेश दिया कि दोनों आरोपी 80-80 हजार रुपये के जमानत बांड और एक-एक जमानतदार प्रस्तुत करने के बाद रिहा किए जाएं। इस फैसले को कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर नई आपराधिक प्रक्रिया के तहत दायर जमानत अर्जियों के संदर्भ में।

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