दैनिक खबरनामा 22 अप्रैल 2026 चंडीगढ़ में गैस सिलेंडर की बुकिंग में हो रही देरी को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एडवोकेट भगत सिंह घुम्मन की याचिका पर दिया गया। याचिका में उन्होंने बताया कि वे शहरी क्षेत्र नयागांव में रहते हैं, लेकिन उनका गैस कनेक्शन एक ग्रामीण एजेंसी से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से उन्हें सिलेंडर बुकिंग में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।नियमों के अनुसार 25 दिन बाद भी वे नया सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे, जबकि आसपास के कुछ लोगों को 25 दिन में ही सिलेंडर मिल जाता है। उन्हें 45 दिन तक इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। इस देरी के कारण पिछले 10 दिनों से उनके घर में खाना नहीं बन पाया है।मामला मोहाली जिले के नयागांव नगर परिषद क्षेत्र का है, जो अब शहरी क्षेत्र में शामिल हो चुका है, लेकिन यहां की गैस एजेंसी अभी भी ग्रामीण श्रेणी में ही काम कर रही है। इस कारण इलाके के कई लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं।सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि संबंधित एजेंसी वकील के घर दो सिलेंडर भिजवा देगी। हालांकि याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह केवल उनका व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की समस्या है। उन्होंने यह भी बताया कि मिड-डे मील से जुड़े बच्चों को भी सिलेंडर की कमी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।वकील ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा कि 11 मार्च से उनके घर में खाना नहीं बना है और उन्होंने खाली सिलेंडर को फूलों की माला पहनाकर प्रतीकात्मक रूप से रखा हुआ है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी।
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