दैनिक खबरनामा 22 अप्रैल 2026 चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) से जुड़े पानी विवाद मामले में पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही सुनवाई हो चुकी है, इसलिए राज्य सरकार अपनी बात केंद्र सरकार के समक्ष रखे।
यह याचिका पिछले साल उस समय दाखिल की गई थी, जब BBMB ने हरियाणा को उसके हिस्से से अतिरिक्त 8,500 क्यूसेक पानी देने का फैसला लिया था। पंजाब सरकार ने इस निर्णय को अदालत में चुनौती देते हुए कहा था कि हरियाणा पहले ही अपने हिस्से का पूरा पानी उपयोग कर चुका है, ऐसे में उसे अतिरिक्त पानी देना नियमों के खिलाफ है।पंजाब का यह भी तर्क था कि BBMB के पास किसी राज्य को तय हिस्से से ज्यादा पानी आवंटित करने का कानूनी अधिकार नहीं है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि इस फैसले के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बैठक के लिए सात दिन पहले नोटिस नहीं दिया गया और एजेंडा भी समय पर साझा नहीं किया गया।इस पूरे मामले को लेकर पंजाब सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी है। हाईकोर्ट के 6 मई 2025 के आदेशों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई थी। साथ ही, हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर BBMB पर अदालत को गुमराह करने का आरोप भी लगाया गया था।हालांकि, अब हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद पंजाब सरकार को अपनी मांगों के लिए केंद्र सरकार के पास ही जाना होगा।

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