दैनिक खबरनामा 5 मार्च 2026 चंडीगढ़ प्रशासन ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए अहम कदम उठाया है। ‘पंजाब राइट टू सर्विस एक्ट’ के तहत 90 नई सेवाओं को समयबद्ध (टाइम-बाउंड) कर दिया गया है। इसके साथ ही एस्टेट ऑफिस, RLA और शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यों के लिए निश्चित समय सीमा तय कर दी गई है। अब निर्धारित समय में काम पूरा न होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लोगों को अब बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निर्विवाद मामलों में NOC (सेल, गिफ्ट या ट्रांसफर) 50 दिनों में मिलेगी, जबकि प्रॉपर्टी को फ्री-होल्ड करने के लिए 35 दिन तय किए गए हैं। मालिकाना हक बदलने (सेल/गिफ्ट डीड) में 30 दिन और पब्लिक नोटिस ट्रांसफर में 40 दिन का समय लगेगा। बकाया जमा करने के 15 दिन के भीतर सर्टिफिकेट जारी होगा और शॉप-कम-फ्लैट को ऑफिस में बदलने के लिए 30 दिन की सीमा तय है।वाहन संबंधी सेवाओं में भी तेजी लाई गई है। लर्नर लाइसेंस एक दिन में मिलेगा, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट या एड्रेस अपडेट जैसे काम 10 दिनों में पूरे होंगे।शिक्षा, परिवहन और टूरिज्म विभाग में भी समय सीमा लागू की गई है। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट 10 दिन, डुप्लीकेट 20 दिन और बोनाफाइड/चरित्र प्रमाण पत्र 7 दिन में जारी होंगे। CTU बस पास 3 से 5 दिन में और फिल्म शूटिंग अनुमति 7 दिन में मिलेगी।प्रशासन अब तक 700 से अधिक सेवाओं को इस एक्ट के तहत ला चुका है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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