दैनिक खबरनामा 9 मई 2026 चंडीगढ़ शहर को स्वच्छ और साफ बनाए रखने के लिए नगर निगम ने खुले में शौच और पेशाब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 की गाइडलाइन के तहत ‘सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) बायलॉज-2018’ में संशोधन किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब खुले में शौच और खुले में पेशाब करना ‘लिटरिंग’ यानी गंदगी फैलाने की श्रेणी में माना जाएगा।नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर सीधे चालान काटे जाएंगे। निगम के इंस्पेक्टर और फील्ड स्टाफ शहर के विभिन्न इलाकों में निगरानी रखेंगे। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सबूत के तौर पर फोटोग्राफी भी की जाएगी।नए नियमों के तहत कुल 10 हजार रुपये की पेनल्टी तय की गई है। इसमें 500 रुपये का जुर्माना और 9,500 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज शामिल होगा। अधिकारियों का कहना है कि भारी जुर्माने का उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने से रोकना और शहर की स्वच्छता बनाए रखना है।नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि शहर में लोगों की सुविधा के लिए 300 से अधिक पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट उपलब्ध हैं। ये टॉयलेट बाजारों, पार्कों, ग्रीन बेल्ट और कॉलोनियों में बनाए गए हैं। कई स्थानों पर QR कोड भी लगाए गए हैं, ताकि लोग आसानी से टॉयलेट की लोकेशन पता कर सकें और फीडबैक दे सकें।प्रशासन का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य और बेहतर सैनिटेशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
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