दैनिक खबरनामा 14 अप्रैल 2026 चंडीगढ़ शहर में फायर सेफ्टी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने के बावजूद भी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) जारी करने या उसके नवीनीकरण पर रोक नहीं लगेगी। इस संबंध में निगम ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
संयुक्त आयुक्त डॉ. इंद्रजीत सिंह ने बताया कि 13 सितंबर 2019 की SOP में संशोधन करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स वेरिफिकेशन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पहले FSC जारी करने के लिए टैक्स क्लियर होना जरूरी था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। हालांकि, संबंधित भवन का फायर सेफ्टी नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।इस फैसले से शहर में लंबे समय से लंबित पड़े 1100 से अधिक मामलों को राहत मिलने की उम्मीद है। स्टेशन फायर ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल टैक्स बकाया के आधार पर FSC जारी करने या नवीनीकरण को न रोकें।नगर निगम के अनुसार अब तक 87.91 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा चुका है। साथ ही, बकाया करदाताओं को 31 मई तक बिना अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने का मौका दिया गया है।
करदाताओं को राहत देते हुए निगम ने छूट का भी ऐलान किया है। रिहायशी संपत्तियों पर 20% और व्यावसायिक, औद्योगिक व अन्य संपत्तियों पर 10% की छूट दी जा रही है। तय समय के बाद बकाया पर ब्याज लागू होगा।इस निर्णय से फायर सेफ्टी से जुड़े मामलों में तेजी आने की उम्मीद है।