दैनिक खबरनामा 25 2026 शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए लंबित वित्तीय लाभ जारी करने का अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर सरकार ने ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की शेष 30 प्रतिशत बकाया राशि तुरंत जारी करने के आदेश दिए हैं।यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जो 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए या सेवाकाल के दौरान जिनका निधन हो गया। लंबे समय से अपने बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह कदम बड़ी राहत साबित होगा।सरकार के अनुसार, इससे पहले भी इन कर्मचारियों को अंतरिम राहत के रूप में चार किस्तें दी जा चुकी हैं। साथ ही, मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ते (DA) की 12 किस्तों का भुगतान भी किया जा चुका है, जिन्हें बकाया राशि के साथ समायोजित किया जा सकता है।सरकार ने पेंशन वितरक प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस 30 प्रतिशत भुगतान के बाद ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट से जुड़ी सभी लंबित देनदारियों का पूर्ण निपटारा सुनिश्चित किया जाए। यानी अब इन मदों में कोई भी राशि बकाया नहीं रहनी चाहिए।यह निर्णय खास तौर पर निम्न आय वर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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