दैनिक खबरनामा 24 अप्रैल 2026 पंजाब में लगातार बढ़ रही सुरक्षा की मांग को गंभीरता से लेते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से संपूर्ण सुरक्षा नीति पर जवाब तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बार-बार दायर हो रही याचिकाएं इस बात का संकेत हैं कि मौजूदा सुरक्षा नीति की व्यापक समीक्षा की जरूरत है।जस्टिस जगमोहन बंसल ने एडीजीपी सिक्योरिटी को निर्देश दिए हैं कि वे हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करें कि राज्य में सुरक्षा प्रदान करने के क्या मापदंड हैं। साथ ही अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि राज्य के भीतर और बाहर कितने लोगों को सुरक्षा दी गई है और इसके लिए कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।यह मामला कपूरथला के जिला परिषद उपाध्यक्ष और सरकारी ट्रांसपोर्ट व लेबर ठेकेदार हरजिंदर सिंह की याचिका से जुड़ा है। याची के अनुसार उसे कुख्यात जग्गा फुक्किवाल गैंग से जान का खतरा है। उसने बताया कि 1 नवंबर 2025 को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उस पर फायरिंग की थी, जिसमें पुलिस को मौके से छह खाली कारतूस मिले थे। इस संबंध में थाना सुल्तानपुर लोधी में मामला दर्ज किया गया था। गैंग के सरगना जगदीप सिंह उर्फ जग्गा फुक्किवाल ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी।याची ने यह भी बताया कि पहले अदालत के आदेश पर उसे दो एएसआई की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन एक महीने बाद एक एएसआई हटा लिया गया। फिलहाल केवल एक एएसआई दिन के समय तैनात है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए 9 फरवरी और 12 मार्च को दिए गए आवेदनों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने इसे केवल व्यक्तिगत याचिका तक सीमित न रखते हुए पूरे राज्य की सुरक्षा नीति की समीक्षा का दायरा तय कर दिया है।