दैनिक खबरनामा 20 अप्रैल 2026 शिमला सहित प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किराये पर ली गई निजी टैक्सियों में नियमों का खुलेआम उल्लंघन सामने आया है। इन टैक्सियों पर अवैध रूप से सरकारी लोगो, “एचपी गवर्नमेंट” या “ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी” जैसे बोर्ड लगाए जा रहे हैं, वहीं कई वाहनों में लाल-नीली बत्ती (फ्लैशर) और सायरन का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है।शिमला निवासी निशांत गुप्ता ने इस मामले को गंभीरता से उठाते हुए परिवहन और गृह सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि यह प्रथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सीधा उल्लंघन है। निजी वाहनों पर सरकारी पहचान का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि सायरन का अनियंत्रित प्रयोग ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के खिलाफ है।मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) केके पंत ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। नियमों के अनुसार केवल एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे अधिकृत आपातकालीन वाहनों को ही सायरन और निर्धारित रंग की बत्तियों के उपयोग की अनुमति है।उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182ए(4) के तहत 5,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ऐसी स्थिति में न केवल वाहन चालक या मालिक, बल्कि संबंधित विभागीय अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
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