पंजाब 10 मार्च 2026 (जगदीश कुमार) पंजाब में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 14 मार्च 2026 को वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एस.ए.एस. नगर की सभी अदालतों में किया जाएगा। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अतुल कसाना की अध्यक्षता में किया जाएगा।इस लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस के मामले, बैंक रिकवरी केस, वैवाहिक विवाद, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा) मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी के बिलों से संबंधित विवाद, राजस्व विभाग से जुड़े मामले तथा विभिन्न प्रकार के दीवानी मामलों का निपटारा किया जाएगा।जिला एवं सत्र न्यायाधीश-cum-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एस.ए.एस. नगर श्री अतुल कसाना ने बताया कि इस संबंध में केंद्र और पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों जैसे टेलीफोन विभाग, बैंक, बीमा कंपनियां, बिजली विभाग, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग आदि के अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें की गई हैं। इन बैठकों में अधिकारियों को अदालतों में लंबित मामलों को 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए प्रेरित किया गया।उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे मामले जो अभी तक किसी अदालत में दायर नहीं हुए हैं और उपरोक्त श्रेणियों में आते हैं, उन्हें भी लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है।
इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सुरभि पराशर ने लोक अदालतों के लाभों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में फैसला होने पर केस में जमा करवाई गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है और इन मामलों के फैसले के खिलाफ कोई अपील भी नहीं होती।

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