चंडीगढ़ 12 फरवरी 2026( जगदीश कुमार) चंडीगढ़ एक्साइज विभाग की शिकायत पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) थाना सेक्टर-17 ने 32.60 लाख रुपये की फर्जी बैंक गारंटी जमा कराने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि शराब ठेका हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई।पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज की है।जानकारी के अनुसार सेक्टर-37डी स्थित एम/एस ब्रदर एंड कंपनी को एक्साइज पॉलिसी 2024-25 के तहत लाइसेंसिंग यूनिट-42 का ठेका 6.51 करोड़ रुपये की बोली पर आवंटित किया गया था। नीति के अनुसार सफल बोलीदाता को कुल राशि का 13 प्रतिशत सात बैंक कार्य दिवस में जमा करना होता है, जिसमें 5 प्रतिशत बैंक गारंटी शामिल रहती है।फर्म ने 28 अप्रैल 2024 को 32.60 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा कराई थी, लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि यह गारंटी फर्जी थी। एचडीएफसी बैंक सेक्टर-37डी ने 5 दिसंबर 2024 को स्पष्ट किया कि संबंधित बैंक गारंटी उनके द्वारा जारी ही नहीं की गई।जांच के बाद पुलिस ने गुरिंदर सिंह और झुंझार सिंह (निवासी होशियारपुर, पंजाब) के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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