दैनिक खबरनामा 9 मई 2026 शिमला Himachal Pradesh High Court ने सोलन नगर निगम के वार्ड नंबर-3 से पार्षद प्रत्याशी पीयूष गर्ग का नामांकन रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने सहायक चुनाव अधिकारी के फैसले को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ और कानूनी खामियों से भरा बताया।न्यायाधीश Jyotsna Rewal Dua की अदालत ने कहा कि केवल संदिग्ध सीमांकन (डिमार्केशन) रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को अतिक्रमणकारी मानकर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने 4 मई को जारी नामांकन रद्द करने के आदेश को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता का नामांकन बहाल करने के निर्देश दिए। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि 21 अप्रैल को जारी चुनाव कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा।याचिकाकर्ता पीयूष गर्ग ने सोलन नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर-3 से पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। इस पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया गया था कि उनके परिवार द्वारा संचालित एक शिक्षण संस्था सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रही है। इसी आधार पर रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि प्रशासन ने 2014 की सीमांकन रिपोर्ट को आधार बनाया, जिसे लगभग 10 वर्षों तक लंबित रखने के बाद जनवरी 2024 में बिना पक्षों को सुने मंजूर कर दिया गया। अदालत ने कहा कि संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर न देना भूमि राजस्व कानून और नियमों के विपरीत है।
You May Also Like
हिमाचल पंचायत चुनाव प्रधान और BDC उम्मीदवारों के खर्च पर नहीं लगेगी कोई सीमा
- Vishal
- April 16, 2026
शिमला में फर्जी गोल्ड लोन घोटाला नकली गहने गिरवी रखकर 34.73 लाख की ठगी, छह पर केस दर्ज
- Vishal
- April 20, 2026
हिमाचल के घाटे में डूबे निगम-बोर्डों पर बढ़ा संकट, इस बार बजट में ग्रांट मिलने की उम्मीद कम
- Vishal
- February 10, 2026
हिमाचल में गरीबों को बड़ी राहत, 27,715 अति गरीब परिवारों को मिलेगा पक्का मकान सीएम सुक्खू
- Vishal
- January 10, 2026