दैनिक खबरनामा 9 मई 2026 शिमला Himachal Pradesh High Court ने सोलन नगर निगम के वार्ड नंबर-3 से पार्षद प्रत्याशी पीयूष गर्ग का नामांकन रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने सहायक चुनाव अधिकारी के फैसले को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ और कानूनी खामियों से भरा बताया।न्यायाधीश Jyotsna Rewal Dua की अदालत ने कहा कि केवल संदिग्ध सीमांकन (डिमार्केशन) रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को अतिक्रमणकारी मानकर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने 4 मई को जारी नामांकन रद्द करने के आदेश को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता का नामांकन बहाल करने के निर्देश दिए। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि 21 अप्रैल को जारी चुनाव कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा।याचिकाकर्ता पीयूष गर्ग ने सोलन नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर-3 से पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। इस पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया गया था कि उनके परिवार द्वारा संचालित एक शिक्षण संस्था सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रही है। इसी आधार पर रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि प्रशासन ने 2014 की सीमांकन रिपोर्ट को आधार बनाया, जिसे लगभग 10 वर्षों तक लंबित रखने के बाद जनवरी 2024 में बिना पक्षों को सुने मंजूर कर दिया गया। अदालत ने कहा कि संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर न देना भूमि राजस्व कानून और नियमों के विपरीत है।

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