पंजाब 13 फरवरी 2026 (दैनिक खबरनामा) पंजाब ज़िला मजिस्ट्रेट साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर श्रीमती कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत ज़िले के एयर फोर्स स्टेशन के 1000 मीटर दायरे (ज़िला सीमा के भीतर) में मांसाहारी दुकानों के संचालन और उनके अवशेष/कचरे को खुले में फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 11 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे।ज़िला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह देखा गया है कि एयर फोर्स स्टेशन के आसपास कई खाने-पीने की दुकानें संचालित हो रही हैं। इन दुकानों द्वारा मांसाहारी वस्तुओं का कचरा खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे मांसाहारी पक्षी बड़ी संख्या में वहां मंडराने लगते हैं।इन पक्षियों के उड़ने से किसी भी समय विमान से टकराव (बर्ड हिट) की आशंका बनी रहती है, जिससे गंभीर हादसा हो सकता है। इससे न केवल जान-माल का नुकसान हो सकता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है और सेना की सेवाओं में बाधा पड़ सकती है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संभावित दुर्घटनाओं को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।