पंजाब 13 फरवरी 2026 (दैनिक खबरनामा) पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सेक्टर-76 स्थित जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स की चारदीवारी के अंदर तथा बाहरी क्षेत्र में 100 मीटर के दायरे में धरने, रैलियां और प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 11 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
जारी निर्देशों के अनुसार, ज्ञापन देने के उद्देश्य से पांच से कम व्यक्तियों को प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि, किसी भी प्रकार के सामूहिक प्रदर्शन, नारेबाजी या भीड़ एकत्रित करने की अनुमति नहीं होगी।जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अक्सर विभिन्न राजनीतिक दलों, कर्मचारी संगठनों और अन्य समूहों द्वारा प्रशासनिक भवन के आसपास धरने-प्रदर्शन किए जाते रहे हैं। इससे कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों तथा आम नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है। साथ ही भवन को नुकसान, जान-माल की हानि और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका भी बनी रहती है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम आम जनता की सुविधा, सरकारी कार्यों की सुचारू संचालन व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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