पंजाब 2 मार्च 2026( दैनिक खबरनामा) पंजाब के मोहाली में बच्ची के अपहरण और तस्करी से जुड़े गंभीर मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी गायत्री शर्मा उर्फ सोनिया और राज कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी को रिहा किए जाने पर उसके फरार होने, गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत खारिज करने का यह फैसला मामले की मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।यह मामला दिसंबर 2023 का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सुरिंदर कौर और दर्शना रानी नाम की दो महिलाएं बच्चों का अपहरण कर उन्हें भीख मंगवाने के लिए बेचने का काम कर रही हैं। 12 दिसंबर 2023 को बालोंगी ब्रिज के पास पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने दोनों महिलाओं को एक छोटी बच्ची के साथ गिरफ्तार किया था।जांच के दौरान संगठित गिरोह का खुलासा हुआ। पूछताछ में दर्शना रानी ने बताया कि बच्ची उसे गुरविंदर कौर उर्फ गुरलीन कौर ने दी थी। आगे की जांच में परमजीत सिंह के बयान के आधार पर गायत्री शर्मा उर्फ सोनिया का नाम सामने आया।कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, करीब 45 वर्षीय गायत्री शर्मा, जो नई दिल्ली के बुद्ध विहार फेज-1 की निवासी है, पर आरोप है कि उसने दीपिका उर्फ दीप, राज कुमार और अन्य के साथ मिलकर बच्ची को 3 लाख 60 हजार रुपये में बेचने की साजिश रची।पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।