पंजाब 18 मार्च 2026(दैनिक खबरनामा) पंजाब मोहाली की विशेष CBI अदालत ने 37 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की न्यू रेलवे रोड शाखा, जालंधर के पूर्व क्लर्क नवीन कुमार जैन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए ओपन डेटेड (बिना तारीख वाले) गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए हैं।नवीन कुमार जैन के खिलाफ 21 अगस्त 1989 को CBI की एंटी करप्शन ब्रांच, चंडीगढ़ ने केस दर्ज किया था। उन पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने के आरोप लगे थे। मामले में IPC की धारा 420, 467, 468, 471, 477 के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई थीं।2 दिसंबर 1994 को विशेष न्यायाधीश CBI, पटियाला ने उन्हें दोषी करार दिया था। इसके बाद आरोपी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिसे 9 सितंबर 2010 को खारिज कर दिया गया। बैंक कर्मचारी होने के कारण उन्हें प्रोबेशन का लाभ भी नहीं मिला।सजा काटने के लिए अदालत में आत्मसमर्पण न करने पर 16 अप्रैल 2013 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था।हाल ही में CBI के उप पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए मोहाली कोर्ट ने माना कि आरोपी की उपस्थिति सामान्य तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इसी के चलते अदालत ने ओपन डेटेड नॉन-बेलेबल वारंट जारी करने का आदेश दिया। मामले से संबंधित दस्तावेज अब रिकॉर्ड रूम में भेज दिए गए हैं।

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