दैनिक खबरनामा 19 अप्रैल 2026 पंजाब में धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026’ को मंजूरी देकर इसे कानून का रूप दे दिया है। बैसाखी के अवसर पर 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित इस विधेयक पर अब राज्यपाल के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं।इस नए कानून के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों के खिलाफ बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास (मृत्यु तक जेल) और 5 लाख से 25 लाख रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही यह अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे पुलिस बिना नोटिस के भी गिरफ्तारी कर सकती है।कानून में स्पष्ट किया गया है कि किन-किन कार्यों को बेअदबी माना जाएगा। इनमें पवित्र स्वरूप को फाड़ना, जलाना या नुकसान पहुंचाना, उस पर थूकना या अपमानजनक तरीके से छूना, सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना या लावारिस छोड़ना, चोरी करना या मर्यादा के विरुद्ध रखना शामिल है। इसके अलावा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में शराब, तंबाकू या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करना और सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी या फोटो-वीडियो बनाना भी अपराध की श्रेणी में आएगा।हालांकि, यह कानून फिलहाल केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर ही लागू होगा। अन्य धर्मों के पवित्र ग्रंथों और धार्मिक स्थलों के संबंध में अभी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार ने संकेत दिया है कि भविष्य में सभी धर्मों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक कानून लाया जा सकता है।सरकार द्वारा जल्द ही इस कानून को लागू करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

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