दैनिक खबरनामा 28 अप्रैल 2026 शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बाहर से आने वाली रेत और बजरी पर एंट्री टैक्स लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में उद्योग विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से अवैध खनन पर रोक लगेगी और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
नई व्यवस्था के तहत हिमाचल में प्रवेश करने वाले खनिज वाहनों पर चेक पोस्ट संचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क लागू किया गया है, जो हर एंट्री पर देना होगा। निर्धारित दरों के अनुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली और छोटे वाहनों से 1000 रुपए, सिंगल एक्सल वाहनों से 1500 रुपए और मल्टी एक्सल वाहनों से 3000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा।यह निर्णय हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियम, 2015 के नियम 80(1) और खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत लिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, शुल्क जमा करने के बाद वाहन मालिकों या चालकों को विभाग की ओर से कन्फर्मेशन रसीद भी दी जाएगी।सरकार के मुताबिक इस टैक्स से खनिजों के परिवहन और भंडारण पर निगरानी मजबूत होगी। साथ ही इससे राज्य को सालाना करीब 30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि पड़ोसी राज्य पंजाब में भी इसी तरह का एंट्री टैक्स पहले से लागू है।

Share to :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

हिमकेयर योजना में 110 करोड़ का घोटाला विजिलेंस की SIT गठित, 35 निजी अस्पताल जांच के दायरे में

दैनिक खबरनामा 25 अप्रैल 2026 हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना में कथित…
Share to :

हिमाचल का पांवटा साहिब अब शुद्ध देसी गुड़-शक्कर के लिए भी मशहूर

हिमाचल 16 जनवरी (दैनिक खबरनामा)हिमाचल प्रदेश का पांवटा साहिब, जो अब तक…
Share to :

शिपकी ला से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने की तैयारी, केंद्र से मंजूरी मांगेगा हिमाचल

दैनिक खबरनामा 23 अप्रैल 2026 हिमाचल प्रदेश सरकार एक बार फिर शिपकी…
Share to :

पंचायती चुनाव में ‘चिट्टा’ आरोपियों पर रोक हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2068 शिक्षकों की भर्ती को भी मंजूरी

हिमाचल प्रदेश 23 मार्च 2026(दैनिक खबरनामा )हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायत चुनावों…
Share to :