दैनिक खबरनामा 28 अप्रैल 2026 शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बाहर से आने वाली रेत और बजरी पर एंट्री टैक्स लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में उद्योग विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से अवैध खनन पर रोक लगेगी और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
नई व्यवस्था के तहत हिमाचल में प्रवेश करने वाले खनिज वाहनों पर चेक पोस्ट संचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क लागू किया गया है, जो हर एंट्री पर देना होगा। निर्धारित दरों के अनुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली और छोटे वाहनों से 1000 रुपए, सिंगल एक्सल वाहनों से 1500 रुपए और मल्टी एक्सल वाहनों से 3000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा।यह निर्णय हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियम, 2015 के नियम 80(1) और खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत लिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, शुल्क जमा करने के बाद वाहन मालिकों या चालकों को विभाग की ओर से कन्फर्मेशन रसीद भी दी जाएगी।सरकार के मुताबिक इस टैक्स से खनिजों के परिवहन और भंडारण पर निगरानी मजबूत होगी। साथ ही इससे राज्य को सालाना करीब 30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि पड़ोसी राज्य पंजाब में भी इसी तरह का एंट्री टैक्स पहले से लागू है।