दैनिक खबरनामा 14 अप्रैल 2026 अमृतसर पंजाब सरकार ने खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। राज्य सरकार ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए मांग की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत उनकी हिरासत अवधि खत्म होने के बाद भी उन्हें असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में ही रखा जाए।
सरकार ने अपने पत्र में कहा है कि अमृतपाल को पंजाब लाने से राज्य में हालात बिगड़ सकते हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव से अनुरोध किया गया है कि असम सरकार की सहमति से ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, 1952 और पंजाब संशोधन अधिनियम 2025 के तहत उन्हें डिब्रूगढ़ जेल में ही रखने की अनुमति दी जाए।
सूत्रों के मुताबिक, पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने भी उनकी रिहाई को लेकर कानून-व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई है। पुलिस महानिदेशक (DGP) और अमृतसर (देहात) के SSP की रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग ने यह सिफारिश की है।
गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह को 24 फरवरी 2023 को अजनाला थाने पर समर्थकों के साथ धावा बोलने के मामले में आरोपी बनाया गया था। इसके बाद वह करीब एक महीने तक फरार रहे और 23 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किए गए। तभी से उन्हें NSA के तहत डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। उनकी हिरासत अवधि अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 में बढ़ाई जा चुकी है, जो अब 22 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रही है।रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि NSA खत्म होने के बाद 23 अप्रैल को उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें पंजाब से बाहर रखना ज्यादा उचित माना जा रहा है। अब इस मामले में अंतिम फैसला केंद्र और असम सरकार की सहमति के बाद लिया जाएगा।