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दैनिक खबरनामा

वॉशिंगटन | 30 जून, 2026: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी सबसे चर्चित आव्रजन पहलों में से एक पर बड़ा कानूनी झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में जन्म लेने वाले बच्चों को मिलने वाली Birthright Citizenship (जन्मजात अमेरिकी नागरिकता) की संवैधानिक व्यवस्था जारी रहेगी।

मंगलवार को अपने कार्यकाल के अंतिम दिन दिए गए महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रयास को अस्वीकार कर दिया, जिसके जरिए ट्रंप प्रशासन अमेरिका में जन्म लेने वाले विदेशी नागरिकों के बच्चों को स्वतः अमेरिकी नागरिकता मिलने की व्यवस्था समाप्त करना चाहता था।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अमेरिकी संविधान के प्रावधानों के अनुसार अमेरिका की धरती पर जन्म लेने वाले लगभग सभी बच्चों को जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त होती रहेगी। अदालत के इस फैसले को ट्रंप की सख्त आव्रजन नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण झटका माना जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से Birthright Citizenship का विरोध करते रहे हैं। उनका कहना था कि इस व्यवस्था का गलत तरीके से लाभ उठाया जा रहा है, इसलिए इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद जन्मजात अमेरिकी नागरिकता की मौजूदा व्यवस्था फिलहाल पहले की तरह लागू रहेगी।

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