दैनिक खबरनामा | चंडीगढ़, 22 अक्टूबर 2026. पंजाब विधानसभा के विधायक दलजीत सिंह भोला ग्रेवाल की विशेषाधिकार कमेटी से सदस्यता रद्द किए जाने की खबरों पर पंजाब सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विधायक की सदस्यता रद्द नहीं की गई, बल्कि उनके अपने अनुरोध पर उन्हें दूसरी कमेटी में नामित किया गया है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मीडिया के कुछ हिस्सों में यह खबर प्रसारित की जा रही है कि विधायक दलजीत सिंह भोला ग्रेवाल की पंजाब विधानसभा की विशेषाधिकार कमेटी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, जबकि वास्तविकता यह है कि उन्होंने स्वयं अनुरोध किया था कि उन्हें इस कमेटी के बजाय किसी अन्य कमेटी का सदस्य बनाया जाए।

प्रवक्ता के अनुसार, विधायक के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने उन्हें विशेषाधिकार कमेटी के स्थान पर सरकारी आश्वासनों संबंधी कमेटी का सदस्य नामित किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा रही है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव विधायक के अनुरोध पर किया गया है, न कि उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के कारण।

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