दैनिक खबरनामा। चंडीगढ़, 27 अक्टूबर: सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत परिसर में कैंटीन संचालक राम मिलन यादव की मौत के मामले में सेक्टर-36 थाना पुलिस ने वकील एसपी बंसल के खिलाफ केस दर्ज किया है। यादव के बेटे अनिल कुमार यादव की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत कार्रवाई की गई है।
शिकायत में आरोप है कि वकील द्वारा कथित तौर पर अपमानित किए जाने के बाद उनके पिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 26 अक्टूबर को शाम करीब 7:35 बजे जीएमसीएच-32 से सूचना मिली कि राम मिलन यादव को जिला अदालत परिसर से अस्पताल लाया गया है। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीएफएसएल की टीम ने मौके पर पड़े डस्टबिन से सल्फास का एक पाउच बरामद किया। घटनास्थल पर पड़ी उल्टी के सैंपल भी इकट्ठा कर सील किए गए।
शिकायत के मुताबिक राम मिलन यादव जिला अदालत परिसर में कैंटीन चलाते थे। 26 अक्टूबर को वह कैंटीन से जुड़े काम से अदालत परिसर पहुंचे थे। वहां विवाद के दौरान उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की।
आरोप है कि इसी दौरान एडवोकेट एसपी बंसल ने उनके साथ गाली-गलौज की और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ता के अनुसार इससे उनके पिता को गहरा मानसिक आघात पहुंचा और उन्होंने जहरीला पदार्थ निगल लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था। परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया है।