दैनिक खबरनामा 16 अप्रैल 2026 हिमाचल प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। इस बार भी पंचायत प्रधान और पंचायत समिति सदस्य (BDC) के चुनावी खर्च पर कोई सीमा तय नहीं की गई है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने खर्च सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन सरकार ने इस पर विचार नहीं किया। ऐसे में प्रधान और BDC पद के उम्मीदवारों को चुनावी खर्च का कोई ब्यौरा नहीं देना होगा।हालांकि, जिला परिषद और नगर निकायों में पार्षद पद के उम्मीदवारों पर खर्च सीमा पहले से लागू रहेगी और उन्हें निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा और चुनाव खत्म होने के एक महीने के भीतर इसका विवरण इलेक्शन कमीशन को जमा करना होगा। समय पर जानकारी न देने या गलत विवरण देने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यहां तक कि जीत के बाद भी कार्रवाई संभव है।प्रदेश में इन चुनावों में 65 हजार से ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते हैं। चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा फ्लाइंग स्क्वॉड और निगरानी टीमें तैनात की जाएंगी, जो उम्मीदवारों के बैंक खाते, रसीदें और प्रचार सामग्री की जांच करेंगी।

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