मोहाली, (दैनिक खबरनामा ) 5 जून, 2026 करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मोहाली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी समीर दुआ को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला मंडी गोबिंदगढ़ स्थित M/s G.D. Ispat Udyog से जुड़ा है, जिसके पार्टनर्स समीर दुआ और दलीप दुआ सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ कथित धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया था।