Airplane flying over tropical sea at sunset – Antalya, Turkey

पंजाब 19 जनवरी( दैनिक खबरनामा ) मोहाली। जिले में अवैध रूप से और नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रही ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीसी) गीता सिंह ने दो इमिग्रेशन/ओवरसीज कंसल्टेंसी फर्मों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं, जबकि एक फर्म का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किया गया है।जारी आदेशों के अनुसार मैसर्स माउंटेन इमिग्रेशन (शोरूम नंबर 1 व 2, मेट्रो प्लाजा, जीरकपुर) और ग्लोबल सेफ ओवरसीज (एससीएफ-87, फेज-11, मोहाली) के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार दोनों फर्मों ने समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया और न ही मासिक रिपोर्टें व विज्ञापनों से संबंधित आवश्यक जानकारी विभाग को भेजी। इसके अलावा, जारी नोटिसों का कोई संतोषजनक जवाब या स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जो एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है।इसी क्रम में मैसर्स क्विक वीजा सॉल्यूशन (एससीएफ-127, फेज-7, मोहाली) का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किया गया है। हालांकि इस फर्म का लाइसेंस दिसंबर 2028 तक वैध था, लेकिन लगातार रिपोर्ट न भेजने, नियमों की अनदेखी करने और विभागीय निर्देशों का पालन न करने के कारण यह कार्रवाई की गई। फर्म का निलंबन 14 जनवरी 2026 से प्रभावी रहेगा।एडीसी गीता सिंह ने स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि इन फर्मों या इनके मालिकों अथवा पार्टनरों के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित फर्मों की होगी। साथ ही क्विक वीजा सॉल्यूशन को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि विदेश भेजने के नाम पर किसी भी एजेंसी से संपर्क करने से पहले उसके लाइसेंस और वैधता की पूरी जांच अवश्य करें, ताकि ठगी और धोखाधड़ी से बचा जा सके।

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