दैनिक ख़बरनामा साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 19 अप्रैल 2026
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 9 मई 2026 को जिला एस.ए.एस. नगर की सभी अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अतुल कसाना की अगुवाई में आयोजित होगी।इस लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों के अलावा चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, वैवाहिक विवाद, एम.ए.सी.टी. मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी बिलों से संबंधित मामले, राजस्व विभाग के केस और अन्य दीवानी मामलों की सुनवाई की जाएगी।इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश-cum-चेयरपर्सन श्री अतुल कसाना द्वारा विभिन्न विभागों जैसे टेलीकॉम, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, बिजली विभाग और वाटर सप्लाई एवं सैनिटेशन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें कर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि वे अपने विभागों से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाएं।उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे मामले जो अभी तक अदालत में दायर नहीं किए गए हैं, लेकिन उक्त श्रेणियों में आते हैं, उन्हें भी लोक अदालत में प्रस्तुत कर निपटाया जा सकता है।इस अवसर पर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अमनदीप कौर ने लोक अदालत के फायदों की जानकारी देते हुए बताया कि यहां मामलों का त्वरित और सस्ता निपटारा होता है तथा जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। साथ ही लोक अदालत के फैसलों के खिलाफ कोई अपील नहीं होती।