पंजाब 4 फरवरी 2026( दैनिक खबरनामा ) पंजाब के मोगा। करीब तीन साल पुराने युवक की हत्या मामले में मोगा जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गांव वडूवाल निवासी रछपाल सिंह उर्फ साजन की हत्या के मामले में प्रेमिका के पिता गुरतेज सिंह और उसके चाचा छिंदा सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 1.04 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।जानकारी के अनुसार यह मामला धर्मकोट थाना क्षेत्र का है। मृतक के पिता जगसीर सिंह ने 2 अप्रैल 2023 को पुलिस को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि उनका 20 वर्षीय बेटा मजदूरी करता था और उसका गांव की ही रहने वाली कोमलप्रीत कौर के साथ करीब डेढ़ साल से प्रेम संबंध था। दोनों के घरों की दूरी लगभग 700 मीटर थी।शिकायत में कहा गया कि जब लड़की के परिवार को इस संबंध की जानकारी मिली तो विवाद हुआ और पंचायत ने दोनों को न मिलने की चेतावनी दी थी। बावजूद इसके दोनों चोरी-छिपे मिलते रहे। आरोप है कि 1 अप्रैल 2023 की रात को कोमलप्रीत कौर ने दबाव में आकर युवक को अपने घर बुलाया, जहां पहले से मौजूद परिजनों ने उसे पकड़कर डंडों से पीटा और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी।
हत्या के बाद शव को गांव लोहगढ़ के पास नहर किनारे फेंक दिया गया। अगले दिन शव बरामद होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में दो नाबालिगों का केस किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।