दैनिक खबरनामा 12 मार्च 2026 बेनामी संपत्ति से जुड़े चर्चित चेस्टर हिल मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। रेरा प्रशासनिक अधिकारी ने सोलन के उपायुक्त (DC) की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए दावा किया है कि बार-बार पत्र लिखने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला।मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा वर्तमान और पूर्व रेरा अध्यक्षों की भूमिका पर रिपोर्ट मांगे जाने के बाद रेरा प्रशासनिक अधिकारी ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि उपायुक्त सोलन को चार बार पत्र लिखकर कार्रवाई करने और स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया, लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।वहीं, मुख्य सचिव ने रेरा अध्यक्ष आरडी धीमान को लिखे पत्र में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर कथित अनियमितताओं की जांच के निर्देश दिए हैं। वीडियो में तत्कालीन रेरा अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत बाल्दी द्वारा प्रोजेक्ट साइट विजिट और एक व्यक्ति से बातचीत को लेकर सवाल उठाए गए हैं।रेरा प्रशासनिक अधिकारी ने अपने बचाव में कहा कि चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट को नियमानुसार पंजीकृत किया गया था और सभी दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन प्रमाणपत्र जारी किया गया। प्रोजेक्ट प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और रिफंड के आदेश दिए गए। साथ ही उनके खिलाफ अर्ध-न्यायिक कार्रवाई भी शुरू की गई।धारा 118 के उल्लंघन की शिकायतों के बाद रेरा ने 21 अक्टूबर 2025 से लेकर 16 मार्च 2026 तक कई बार डीसी सोलन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजे, लेकिन रेरा के अनुसार कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि, उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कहा कि रेरा की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब दे दिया गया है।उधर, पूर्व रेरा अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने भी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका साइट दौरा पूरी तरह नियमानुसार था और उसी दौरान 10 लाख का जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा विवाद फेज-2 और फेज-4 से जुड़ा है और अगर एसडीएम की रिपोर्ट में संपत्ति बेनामी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
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