दैनिक खबरनामा 28 मार्च 2026 पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में शराब बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने नई आबकारी नीति लागू करते हुए पेट्रोल पंपों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी शराब बेचने की अनुमति दे दी है। इस नई एक्साइज पॉलिसी को प्रशासक की मंजूरी मिल चुकी है।
नई नीति के तहत अब लाइसेंस प्राप्त डिपार्टमेंटल स्टोर विदेशी शराब, वाइन और बीयर बेच सकेंगे। इसके साथ ही शराब की बिक्री में डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य किया गया है, हालांकि नकद भुगतान भी जारी रहेगा। प्रशासन ने इस व्यवस्था के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।इस नीति के अनुसार केवल वही डिपार्टमेंटल स्टोर और पेट्रोल पंप शराब बेच सकेंगे, जिनका सालाना GST टर्नओवर 3 करोड़ रुपये से अधिक है। ऐसे संस्थानों को आबकारी अधिनियम की धारा 10B के तहत लाइसेंस जारी किए जाएंगे।इस फैसले के बाद अब शहरवासियों को शराब खरीदने के लिए केवल पारंपरिक ठेकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चुनिंदा बड़े स्टोर्स और पेट्रोल पंपों पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करते हों।प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य शराब बिक्री प्रणाली को आधुनिक और व्यवस्थित बनाना है, ताकि यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सके। उपायुक्त के अनुसार, इस कदम से खरीद प्रक्रिया अधिक आसान और सुविधाजनक बनेगी, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए, जिन्हें पारंपरिक शराब दुकानों तक पहुंचने में असुविधा होती थी।