दैनिक खबरनामा 18 अप्रैल 2026 शिमला राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी अधिसूचना में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन का एक हिस्सा अगले छह महीनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है।अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री का 50% वेतन, डिप्टी सीएम, मंत्रियों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का 30% तथा सभी विधायकों का 20% वेतन छह माह तक रोका जाएगा। यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 162 और 166 के तहत जारी किया गया है। हालांकि ब्यूरोक्रेट्स को इस फैसले से राहत दी गई है, क्योंकि उनके वेतन स्थगन का प्रस्ताव पहले ही वापस लिया जा चुका है।सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कटौती नहीं बल्कि अस्थायी स्थगन है और रोकी गई राशि भविष्य में वित्तीय स्थिति सुधरने पर जारी की जाएगी। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई-सैलरी सिस्टम में भुगतान और स्थगित राशि को अलग-अलग दर्शाया जाएगा।साथ ही, आयकर समेत सभी वैधानिक कटौतियां पूर्ण वेतन पर लागू होंगी। जिन जनप्रतिनिधियों ने HBA या MCA लोन लिया है, वे शपथ पत्र देकर किस्त कटौती के बाद शेष वेतन पर स्थगन का लाभ ले सकेंगे।

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