दैनिक खबरनामा 1 अप्रैल 2026 पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट साहिबजादा अजीत सिंह नगर, श्रीमती गीतिका सिंह ने ‘वीनस वीज़ा’ फर्म का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है।जानकारी के अनुसार, यह फर्म एससीओ नंबर 38, टॉप फ्लोर, फेज-5, मोहाली में स्थित है। फर्म की मालिक मनमीत कौर को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 530/आईसी दिनांक 14 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था, जिसकी वैधता 13 दिसंबर 2027 तक थी।प्रशासन ने बताया कि फर्म द्वारा एक्ट और नियमों के तहत जरूरी मासिक रिपोर्ट और विज्ञापनों से संबंधित जानकारी जमा नहीं करवाई गई। इसके अलावा नोटिस का जवाब या स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन हुआ है।इसी आधार पर 27 मार्च 2026 से तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, फर्म को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।